रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इस संबंध में मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस अधीक्षक (SP) और संबंधित इकाइयों के प्रमुखों को पत्र भेजा गया है।
24 घंटे की समयसीमा निर्धारित
पुलिस महानिरीक्षक (IG, प्रोविजन) की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रारूप में वांछित जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पुलिस मुख्यालय इस डेटा के जरिए उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों और वहां तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना चाहता है।
किन जानकारियों की मांग की गई है?
मुख्यालय ने नोडल अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु साझा करने का निर्देश दिया है:
- नाम एवं पदनाम: तैनात अधिकारी का पूरा नाम और रैंक।
- संपर्क विवरण: वर्तमान मोबाइल नंबर।
- प्रतिनियुक्ति की अवधि: उच्च न्यायालय में उन्हें कब नियुक्त किया गया था।
- कार्य विवरण: उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों का ब्योरा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
माना जा रहा है कि उच्च न्यायालय में पुलिस से संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी और समन्वय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है। अक्सर न्यायिक प्रक्रियाओं में समय पर जानकारी साझा करने के लिए नोडल अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समयसीमा के भीतर सटीक जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर मुख्यालय संज्ञान ले सकता है।



