पलामू: पकरी में ‘कब्रिस्तान’ बताकर घेराबंदी का मामला, CO की रिपोर्ट में भूमि ‘जंगल-झाड़ी’ घोषित, विधायक ने लगाया ‘लैंड जिहाद’ का आरोप

पलामू | 22 दिसंबर, 2025

पलामू जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत पकरी गांव में गैरमजरूआ भूमि पर कब्रिस्तान की चाहरदीवारी निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब गरमाता जा रहा है। अंचल अधिकारी (CO) की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि जिस जमीन को कब्रिस्तान बताकर घेरा जा रहा था, वह सरकारी दस्तावेजों में ‘जंगल-झाड़ी’ श्रेणी की भूमि है।

​प्रशासन की संयुक्त जांच में बड़ा खुलासा

​तरहसी के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक और अंचल अमीन की संयुक्त टीम ने थाना नंबर 414, खाता नंबर 83, प्लॉट नंबर 685 की 37 एकड़ गैरमजरूआ जमीन के एक हिस्से (0.80 एकड़) की भौतिक जांच की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • प्रकृति: स्थल पर सागवान, लिपटस और अन्य पेड़-झाड़ियाँ मौजूद हैं। यह भूमि खेतों तक जाने का रास्ता भी है।
  • साक्ष्य का अभाव: टीम को वहां मुहर्रम के लिए एक चबूतरा तो मिला, लेकिन शव दफनाने या कब्रिस्तान होने के कोई प्रमाण नहीं मिले।
  • तनाव की स्थिति: जांच के दौरान मौके पर तनाव बढ़ने के कारण प्रशासन ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है।

​विधायक शशिभूषण मेहता का कड़ा रुख

​पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने इस रिपोर्ट के आधार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ग्रामीणों ने सोमवार को लेस्लीगंज स्थित विधायक आवास पर उन्हें सीओ की जांच रिपोर्ट सौंपी।

विधायक के प्रमुख आरोप:

    1. लैंड जिहाद: विधायक ने इसे ‘लैंड जिहाद’ करार देते हुए कहा कि जंगल-झाड़ी की जमीन को कब्रिस्तान बताकर हड़पने की कोशिश की जा रही है।
    2. विभाग की लापरवाही: उन्होंने आरोप लगाया कि कल्याण विभाग ने बिना भौतिक सत्यापन के योजना की स्वीकृति देकर भू-माफियाओं को बढ़ावा दिया है।
    3. योजना रद्द करने की मांग: विधायक ने जिला कल्याण पदाधिकारी को दो दिनों के भीतर योजना रद्द करने का अल्टीमेटम दिया है।

​”परंपरागत रूप से मुहर्रम के दौरान वहां जो कार्य होते रहे हैं, वे जारी रहें, लेकिन सरकारी जमीन को कब्रिस्तान बताकर घेराबंदी करना अवैध है। यदि इसे बहाल नहीं किया गया, तो हम आंदोलन करेंगे।” — शशिभूषण मेहता, विधायक (पांकी)

 

​लाभुक समिति पर उठे सवाल

​जांच रिपोर्ट में लाभुक समिति के अध्यक्ष इमरान अहमद और सचिव मेराज अहमद की भूमिका पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि इन्होंने तथ्यों को छिपाकर कल्याण विभाग से चाहरदीवारी निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की। फिलहाल, तरहसी अंचल कार्यालय ने पूरी रिपोर्ट पलामू की विधि शाखा को सौंप दी है।

​मामले का संक्षिप्त विवरण:

    • स्थान: पकरी गांव, तरहसी प्रखंड।
    • विवादित क्षेत्र: 0.80 एकड़ (कुल 37 एकड़ गैरमजरूआ भूमि का हिस्सा)।
    • वर्तमान स्थिति: निर्माण कार्य पर रोक, प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था की निगरानी।
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Author: haqeeqatnaama