कल से थमेगा दूसरा चरण का चुनाव प्रचार,निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड, बैनर आदि लगा कर चलने पर होगी कार्रवाई

रांची। दिनांक17/11/2024 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान सोमवार, 18 नवंबर 2024 की शाम को समाप्त हो जाएगा। 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।

श्री कुमार ने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही मतदान क्षेत्र में चुनाव प्रचार से संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों को तुरंत क्षेत्र छोड़ना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान की व्यवस्था के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चरण में किसी भी बूथ पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा जाएगा।

 

वाहन पर बोर्ड-बैनर पर होगी सख्त कार्रवाई

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निजी वाहनों पर बोर्ड, बैनर या प्रचार सामग्री लगाए जाने पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि वह सघन चेकिंग अभियान चलाए और मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

 

विशेष बूथों की व्यवस्था

 

श्री कुमार ने बताया कि इस चरण के 14,218 बूथों में से 48 बूथों को “यूनिक बूथ” के रूप में विकसित किया गया है। 239 मतदान केंद्रों का संचालन केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा। 22 बूथों का प्रबंधन दिव्यांगजनों द्वारा और 26 बूथों का प्रबंधन युवा मतदान कर्मियों के हाथों में होगा।

 

आदर्श आचार संहिता की स्थिति

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 196 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा, आचार संहिता उल्लंघन के 85 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 

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Author: haqeeqatnaama

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