अवैध पत्थर खनन मामला: भगवान भगत को झटका, हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका खारिज की

रांची, 10 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड के साहिबगंज जिले से जुड़े 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले में आरोपी भगवान भगत को झारखंड उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है।

​उच्च न्यायालय ने बुधवार को भगवान भगत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ईडी कोर्ट द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन (उन्मोचन याचिका) खारिज किए जाने और उनके खिलाफ आरोप गठन (फ्रेमिंग ऑफ चार्ज) को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुजीत कुमार प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

ईडी ने दाखिल किया था आरोप पत्र

​इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरव कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।

​गौरतलब है कि भगवान भगत को प्रवर्तन निदेशालय ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका है।

पंकज मिश्रा के करीबी सहयोगी

​भगवान भगत को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का करीबी सहयोगी माना जाता है। ईडी का आरोप है कि ये लोग अवैध पत्थर खनन से जुटाई गई राशि पंकज मिश्रा तक पहुंचाते थे।

haqeeqatnaama
Author: haqeeqatnaama