वासेपुर के चर्चित जमीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड मामले में शुक्रवार को धनबाद जिला जज दुर्गेश चन्द्र अवस्थी की अदालत ने शेष सभी सात आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
उल्लेखनीय है कि लाला खान हत्याकांड मामले में कुल 13 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इनमें से 6 आरोपितों को पहले ही अदालत से रिहाई मिल चुकी थी, और शुक्रवार को शेष 7 लोगों को भी न्यायालय ने रिहा कर दिया।
🏛️ सूचक मुकरा, साक्ष्य नहीं मिले
बचाव पक्ष के वकील शैयद अत्ताउल्ला ने बताया कि लाला खान हत्या मामले के सूचक (Complainant) अदालत में अपने बयान से मुकर गए थे। इसके बाद बचाव पक्ष लगातार न्यायालय में यह दावा करता रहा कि आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए साक्ष्य के अभाव में इस मामले के सभी आरोपितों को रिहा कर दिया।
इस मामले में अमन सिंह और आशीष रंजन भी नामजद आरोपित थे, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है।
गौरतलब है कि जमीन कारोबारी मो. असरफ अल हसन उर्फ लाला खान को 12 मई 2021 को दिनदहाड़े जब्बार मस्जिद के सामने अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।



