जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई सुनीता देवी की सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दो लाख रुपये को दो करोड़ रुपये बनाने का लालच देकर की गई इस हत्या के तीन दोषियों— आनंद महतो, राजेश नापीत और छोटू महतो — को एडीजे-5 कुमार मनीष की अदालत ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सज़ा सुनाई है।
अदालत ने तीनों दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए कहा कि यह हत्या एक योजनाबद्ध और विश्वासघात से जुड़ा जघन्य अपराध है।
🔍 पति कृष्ण कुमार अब भी फरार
इस हत्याकांड की साजिश में मृतका के पति कृष्ण कुमार भी शामिल बताए गए हैं, लेकिन वह अब तक फरार चल रहे हैं। स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत कृष्ण कुमार की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
यह घटना 29 जून 2021 की है, जब कृष्ण कुमार अपनी पत्नी सुनीता देवी और बेटी को लेकर कुर्मीडीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट पहुँचे थे। आरोप है कि सुनीता को दो लाख रुपये को दो करोड़ रुपये बनाने का झांसा देकर रेस्टोरेंट बुलाया गया था। रेस्टोरेंट पहुँचने के कुछ ही देर बाद तीनों दोषियों ने उनकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था।
मामले का खुलासा तब हुआ जब सुनीता की बेटी रेस्टोरेंट पहुँची और वहाँ पड़े चप्पल और दुपट्टा को पहचान लिया। पुलिस ने तत्काल सेप्टिक टैंक की तलाशी ली, जहाँ से सुनीता का शव बरामद हुआ था।
अदालत के इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला है।



