दुमका कोर्ट ने गेनुवा मारनी गांव के महेशल सोरेन उर्फ पोचा को सुनाई सज़ा, 20 हज़ार का जुर्माना भी
दुमका, 16 दिसंबर (हि.स.)।
दुमका: हत्या के एक मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चार योगेश कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त महेशल सोरेन उर्फ पोचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त जिले के जामा थाना क्षेत्र के गेनुवा मारनी गांव का निवासी है।
सहायक लोक अभियोजन भवेंद्र सोरेन ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने मामले के दोषी महेशल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
🔪 क्या था मामला?
न्यायालय ने मामले में फैसला 11 गवाहों की गवाही पर सुनाया है। हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार:
- सूचक: मृतक बाबुधन मुर्मू की पत्नी जियामुनी मरांडी।
- घटना: सूचक ने बताया कि बीते 8 जनवरी 2024 को देवर मदन मुर्मू के इशारे पर उसके साला महेश्वल सोरेन उर्फ पोंचा ने उसके पति बाबुधन मुर्मू को घर से घसीटकर लाठी-डंडों से पीटा और पत्थर से कूचकर उनकी हत्या कर दी थी।
- सूचक की अनुपस्थिति: घटना के वक्त जियामुनी मरांडी देवघर जिला के पालोजारी हाट गई थीं। हाट से वापस लौटने पर घर के समीप ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस से उन्हें पति की हत्या की खबर की जानकारी मिली।
- हत्या का कारण: सूचक ने बताया कि गोतिया (रिश्तेदारों) की ओर से बार-बार बेटे के मरने के बाद पति की हत्या कर संपत्ति हड़पने की धमकी दी जाती थी।
पुलिस ने सूचक की लिखित शिकायत पर जामा थाना में मामला दर्ज कर आरोपित महेशल सोरेन उर्फ पोचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।




