रांची के कई जगहों पर निषेधाज्ञा

यह निषेधाज्ञा आदेश से जुड़ी खबर है जिसे अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी किया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

मुख्य कारण:

कतिपय संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, रैली आदि के कारण सरकारी कार्य, यातायात एवं कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए लोक परिशांति बनाए रखने हेतु यह आदेश जारी किया गया है।

कानूनी आधार:

यह आदेश बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है।

प्रभावी अवधि:

06 मई 2025, सुबह 10 बजे से 04 जुलाई 2025 तक या अगले आदेश तक।

निषेधाज्ञा के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र:

  1. मुख्यमंत्री आवास (100 मीटर)
  2. राजभवन (100 मीटर, जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
  3. झारखंड उच्च न्यायालय (100 मीटर)
  4. नयी विधानसभा (500 मीटर)
  5. प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस (100 मीटर)
  6. एच.ई.सी. स्थित प्रोजेक्ट भवन (200 मीटर)

प्रतिबंधित गतिविधियाँ:

  • बिना अनुमति धरना, जुलूस, रैली, आमसभा
  • हथियारों व आग्नेयास्त्रों का प्रयोग
  • लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि ले जाना
  • बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग

छूट:

  • सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी
  • न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्यक्रम व अंतिम संस्कार

संपर्क:

अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर (जन शिकायत हेतु): 9430328080

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Author: haqeeqatnaama