यह निषेधाज्ञा आदेश से जुड़ी खबर है जिसे अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी किया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
मुख्य कारण:
कतिपय संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, रैली आदि के कारण सरकारी कार्य, यातायात एवं कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए लोक परिशांति बनाए रखने हेतु यह आदेश जारी किया गया है।

कानूनी आधार:
यह आदेश बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है।
प्रभावी अवधि:
06 मई 2025, सुबह 10 बजे से 04 जुलाई 2025 तक या अगले आदेश तक।
निषेधाज्ञा के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र:
- मुख्यमंत्री आवास (100 मीटर)
- राजभवन (100 मीटर, जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
- झारखंड उच्च न्यायालय (100 मीटर)
- नयी विधानसभा (500 मीटर)
- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस (100 मीटर)
- एच.ई.सी. स्थित प्रोजेक्ट भवन (200 मीटर)
प्रतिबंधित गतिविधियाँ:
- बिना अनुमति धरना, जुलूस, रैली, आमसभा
- हथियारों व आग्नेयास्त्रों का प्रयोग
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि ले जाना
- बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग
छूट:
- सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी
- न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्यक्रम व अंतिम संस्कार
संपर्क:
अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर (जन शिकायत हेतु): 9430328080




