ग्राम पंचायत मंझियार के गांव गंडियाना में पंचायत द्वारा बनाए गए सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसडीएम निशांत शर्मा ने रास्ता रोकने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 152 के तहत नोटिस जारी किया है।
नोटिस में संबंधित व्यक्ति को 13 जून तक सार्वजनिक रास्ता खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उसे 15 जून को दोपहर बाद ढाई बजे लिखित जवाब के साथ एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश भी दिए गए हैं।
एसडीएम निशांत शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि यदि नोटिस के बावजूद संबंधित व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।