रामगढ़ | 25 जनवरी, 2026
शहर की सड़कों और बाजारों में स्वच्छता मानकों की अनदेखी कर खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ रामगढ़ प्रशासन ने अब ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना ली है। रविवार को अंचल अधिकारी (CO) रमेश रविदास ने शहर के मुख्य व्यापारिक केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी जारी की।
इन इलाकों में हुई छापेमारी
अंचल अधिकारी ने अपनी टीम के साथ शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का जायजा लिया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे:
शनिचरा बाजार
नईसराय चौक
कोठार ब्रिज के समीपवर्ती इलाके
क्या हैं प्रशासन के निर्देश?
निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मांस की बिक्री के लिए निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। दुकानदारों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:
दुकानों के सामने पर्दा लगाना अनिवार्य होगा ताकि मांस बाहर से दिखाई न दे।
चिकन और मटन को पूरी तरह ढंककर रखना होगा।
मांस रखने का स्थान ग्राहकों के खड़े होने की जगह से अलग और स्वच्छ होना चाहिए।
हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला
अंचल अधिकारी रमेश रविदास ने बताया कि यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के उन निर्देशों के आलोक में की जा रही है, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर मांस की खुले में प्रदर्शनी और बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन सुधार न दिखने पर अब कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
“नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि बार-बार उल्लंघन करने पर उनकी दुकानें स्थायी रूप से सील भी की जा सकती हैं।” – रमेश रविदास, अंचल अधिकारी
जनता ने किया फैसले का स्वागत
प्रशासन की इस सक्रियता से जहाँ मांस विक्रेताओं में हड़कंप का माहौल है, वहीं शहर के आम नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है। लोगों का मानना है कि इससे न केवल शहर की स्वच्छता बरकरार रहेगी, बल्कि संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी कम होगा।