JTET परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू, 5 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा

रांची, 8 जून 2026: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा (JTET) 2024 के शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रांची प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

यह आदेश 14 जून 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंध

  • पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक।
  • किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध।
  • बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक।
  • लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ आने पर प्रतिबंध।
  • किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य अधिकृत गतिविधियों को इससे छूट दी गई है।

जिन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा आदेश

  • St. Paul’s College, चर्च रोड, रांची
  • St. John’s High School, करबला टैंक रोड, रांची
  • Ram Tahal Choudhary High School, बूटी, रांची
  • St. Margaret’s Girls High School, बहु बाजार, चर्च रोड, रांची
  • St. Anne’s Intermediate College, पुरुलिया रोड, रांची

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से परीक्षा अवधि के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है।

Lucky Sahu
Author: Lucky Sahu