पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी है। अब खान सर ने मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अपनी कोचिंग संस्था को दोबारा खोलने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
खान सर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सरकार के जवाब के बाद होगी।
वहीं, इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को अब तक राहत नहीं मिली है। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।