मादक पदार्थ तस्करी मामले में कुंदन कुमार को पांच साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

रांची, 16 जून (हि.स.)। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दोषी पाए गए कुंदन कुमार को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने 12 जून को कुंदन कुमार को दोषी करार दिया था। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा। दोषसिद्धि के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

मामला 30 जुलाई 2022 का है। हटिया के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को मादक पदार्थ तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया था।

इसी दौरान खूंटी की ओर से बाइक से आ रहे दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल था।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वे ओडिशा से गांजा लाकर नामकुम के तुंबागुटू स्थित एक दुकान में बेचने जा रहे थे। दोनों आरोपी बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले बताए गए थे।

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Author: Lucky Sahu