डायन-बिसाही के नाम पर महिला की हत्या, दोषी को उम्रकैद की सजा

पश्चिमी सिंहभूम जिले में डायन-बिसाही जैसे अंधविश्वास के नाम पर महिला की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने जराईकेला थाना क्षेत्र के नयागांव करवां टोला निवासी कानु बोदरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला वर्ष 2022 का है, जब नयागांव करवां टोला में दियु बोदरा नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। मृतका के परिजनों ने गांव के ही कानु बोदरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि डायन होने के शक और अंधविश्वास के कारण महिला की हत्या की गई।

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किया, जिसके बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।

फैसले के बाद पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं और अंधविश्वास से जुड़े अपराधों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जांच और मजबूत अभियोजन के जरिए दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।

पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

Lucky Sahu
Author: Lucky Sahu