अफीम की अवैध खेती और तस्करी मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

पश्चिमी सिंहभूम जिले में अफीम (पोस्ता) की अवैध खेती और तस्करी से जुड़े मामले में अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।

अदालत ने दोषी सुरजा दुराईबुरू और गर्दी सुंडी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला टोंटो थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में पुलिस को अफीम की अवैध खेती और उसके कारोबार की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 19 मार्च 2020 को टोंटो थाना कांड संख्या 06/2020 दर्ज किया गया था। इस मामले में बड़ा कूचियां गांव निवासी सुरजा दुराईबुरू और गर्दी सुंडी को आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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Author: Lucky Sahu