पलामू DEO कार्यालय में अवकाश मामले पर कार्रवाई, लिपिक निलंबित; जिला प्रशासन ने मेडिकल मामले पर दी सफाई

मेदिनीनगर/पलामू: श्रीमती भारती पाण्डेय से जुड़े चिकित्सीय एवं विभागीय मामले में पलामू जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय के लिपिक ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, लिपिक अरुण कुमार गिरि का प्रतिनियोजन हटाकर उन्हें गढ़वा जिले के रंका स्थित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित किया गया है।

प्रशासन के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को सोना नर्सिंग होम में जांच के दौरान डॉक्टर ऋषिता सिंह ने श्रीमती भारती पाण्डेय को Leaking P/V की शिकायत मिलने पर तत्काल भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने भर्ती होने से इनकार कर दिया। 24 जुलाई को भी उन्हें पुनः भर्ती होने की सलाह दी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 25 जुलाई को अस्पताल पहुंचने पर अल्ट्रासाउंड में गर्भस्थ शिशु मृत पाया गया और चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत मृत शिशु का प्रसव कराया गया।

विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि श्रीमती भारती पाण्डेय ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। उन्होंने अपनी 7 वर्षीय पुत्री अदिति कुमारी की देखभाल के लिए शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) का आवेदन दिया था। विभागीय नियमों के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 25 जुलाई 2026 को 185 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति प्रदान की।

पलामू जिला प्रशासन ने कहा है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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Author: haqeeqatnaama